राँची:
पंचायत चुनाव जल्द कराने और बार-बार इसे टाले जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है । आपको बता दें कि पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जयप्रकाश पंडित नाम के व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर कर की है । उच्च न्यायालय में गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो गया है । कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहले सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के लिए छह माह का अवधि विस्तार किया साथ ही जन प्रतिनिधियों के अधिकार को भी अवधि विस्तार दिया गया । सरकार ने पुन: एक अध्यादेश लाकर इस अधिनियम की कई धाराओं को संशोधित कर दिया है ।
प्रार्थी जयप्रकाश पंडित ने अदालत से संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति मांगी, ताकि सरकार की ओर से किए गए संशोधन को चुनौती दे सकें । अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और उन्हें संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है । याचिकाकर्ता के वकील राधा कृष्ण गुप्ता ने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव होना चाहिए । झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, झारखंड सरकार पंचायतों को सशक्त करने की जगह सभी अधिकार अपने पास रखना चाहती है ।
वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को बताया गया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है ।राज्य सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था । लेकिन अदालत ने तीन सप्ताह में ही जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया ।