रांची:- झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक (SCF) और वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब मांगा है। ऐसे में सरकार का परीक्षा रद्द करने का आदेश फिलहाल प्रभावी रहेगा।
भर्ती प्रक्रिया पर पहले से थी हाईकोर्ट की नजर
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि SCF और रेंजर की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत आगे बढ़ रही थी। अदालत की मॉनिटरिंग में JPSC ने प्रारंभिक परीक्षा (PT) और मुख्य परीक्षा का आयोजन भी पूरा कर लिया था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया जब काफी आगे बढ़ चुकी थी, तब राज्य सरकार ने संबंधित विज्ञापन को रद्द करने का फैसला लिया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई।
सरकार के फैसले पर तत्काल राहत नहीं
अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल रद्दीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अभ्यर्थियों की नजर अगली सुनवाई पर
इस मामले में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की नजर हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी है। इनमें वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के तहत PT और मुख्य परीक्षा में हिस्सा लिया है। अब राज्य सरकार के जवाब के बाद अदालत मामले पर आगे सुनवाई करेगी।
फिलहाल हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के कारण SCF और रेंजर प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने का सरकार का फैसला लागू रहेगा।


