रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL-2023 परीक्षा के जरिए चयनित 1340 अफसर-कर्मचारियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के कार्मिक विभाग ने इन कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।
कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित चयनित अफसर-कर्मचारियों से काम लिया जाता रहे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है, जिससे फिलहाल इन कर्मचारियों के कामकाज पर किसी तरह का तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
JSSC CGL-2023 की नियुक्तियों को लेकर पहले से ही विवाद और कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब कार्मिक विभाग ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
इस आदेश से CGL-2023 के तहत नियुक्त 1340 अफसर-कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारियों के बीच भी इस फैसले के बाद राहत का माहौल है। हालांकि, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के आगामी आदेश पर सभी की नजर बनी रहेगी।
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयनित कर्मचारियों को काम करते रहने की अनुमति मिल गई है, जिससे उनकी नौकरी और वर्तमान कार्य व्यवस्था को लेकर बनी अनिश्चितता कुछ हद तक दूर हुई है।


