भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर जुर्माना और कैद के प्रावधान से ड्राइवरों की चिंता को वास्तविक बताते हुए झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ड्राइवरों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। यह कहा कि यह कानून अप्रैल 2024 से प्रभावी करने की बात कही गई है किंतु देश की तमाम संस्थाएँ अपना तर्कपूर्ण सुझाव सरकार को प्रेषित कर रही हैं। ऐसे में यह उम्मीद है कि भारत सरकार द्वारा अवश्य ही अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जायेगा।
चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक किसी को भी इस कानून से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम ड्राइवरों के साथ हैं तथा इस कानून पर पुनर्विचार के लिए हम केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे।
चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ ही देश के तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इस कानून से होनेवाले दुष्प्रभाव की चिंता वास्तविक है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा परिवहन व्यवसाईयों और ड्राइवर्स की चिंता को देखते हुए अवश्य ही इस कानून पर पुनर्विचार किया जायेगा।