रांची: बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीएमएलए की विशेष अदालत ने आरोप गठित कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। अदालत ने उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित किए गए हैं। आरोप तय होने के बाद अब मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हेमंत सोरेन ने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही।
हाईकोर्ट से नहीं मिली रोक
आरोप गठन की प्रक्रिया के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने विशेष अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूरक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित है।
30 नवंबर से गवाहों की पेशी की प्रक्रिया
विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप गठित होने के बाद अब अभियोजन पक्ष के गवाहों की पेशी के साथ ट्रायल आगे बढ़ेगा। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।


