राँची:
राजधानी के बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। प्रार्थी ने ईडी के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 17 जुलाई निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया की इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना गलत है। छवि रंजन के वकील ने उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने की माँग की।
क्या है मामला:
बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या 14/ 2022 दर्ज किया गया है। ईडी ने भी इस मामले में ईसीआईआर 1/ 2023 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। ग़ौरतलब है कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे। जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था, बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर 4 मई को गिरफ्तार किया गया था।