रांची:- झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि अधिकृत BLA निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से जुड़े आवेदन प्रपत्र सामूहिक रूप से संबंधित BLO के पास जमा कर सकते हैं।
आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले एक BLA प्रतिदिन अधिकतम 50 आवेदन जमा कर सकता था। वहीं, प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद यह सीमा घटाकर प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन कर दी गई है। झारखंड में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, इसलिए अब BLA एक दिन में अधिकतम 10 आवेदन BLO को सौंप सकेंगे।
सामूहिक रूप से आवेदन जमा करते समय BLA को आवेदन प्रपत्रों की सूची के साथ लिखित घोषणा/अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा। इसमें BLA को प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने आवेदन में दर्ज जानकारियों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया है और दी गई जानकारी की शुद्धता से संतुष्ट हैं।
वहीं, यदि कोई BLA पूरी पुनरीक्षण अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन प्रपत्र जमा करता है, तो संबंधित ERO/AERO द्वारा उन आवेदनों का व्यक्तिगत रूप से क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके BLA से आयोग की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए SIR में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र अथवा विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

