रांची:- झारखंड के थानों में CCTV कैमरे लगाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) से सवाल किया कि थानों में CCTV लगाने के निर्देशों के अनुपालन में देरी पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने थानों में CCTV की व्यवस्था को लेकर राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। अदालत ने निर्देशों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने और निर्धारित व्यवस्था को लागू करने की दिशा में गंभीरता से काम करने को कहा।
थानों में CCTV लगाने का मामला
थानों में CCTV कैमरे लगाने का उद्देश्य पुलिस थानों की गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाना और वहां होने वाली घटनाओं की निगरानी सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों और पुलिस कार्रवाई की निगरानी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
हाईकोर्ट ने मामले में राज्य के DGP को जवाबदेही तय करते हुए अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत के सख्त रुख के बाद अब पुलिस विभाग पर थानों में CCTV व्यवस्था को लेकर तेजी से कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है।
हाईकोर्ट की सख्ती से बढ़ी जवाबदेही
अदालत की टिप्पणी के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब निगाह इस बात पर है कि राज्य पुलिस की ओर से हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को लेकर क्या जवाब दिया जाता है और CCTV लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।


