रांची:- रांची नगर निगम ने बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित किए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र के अलग-अलग वार्डों में चल रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच के दौरान **70 संस्थानों के ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई, जिसमें 18 कोचिंग संस्थान बिना वैध लाइसेंस के संचालित पाए गए।
जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने के बाद नगर निगम ने संबंधित संस्थानों को पहले ही नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने और नियमानुसार संस्थान संचालित करने का निर्देश दिया था। निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बावजूद अनुपालन नहीं किए जाने पर अब इन संस्थानों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इन संस्थानों पर कार्रवाई
नगर निगम के अनुसार, सीलिंग की कार्रवाई जिन संस्थानों के खिलाफ शुरू की जा रही है, उनमें एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।
बिना ट्रेड लाइसेंस संचालन पर होगी सख्त कार्रवाई
रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र में बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां प्राप्त करने के बाद ही अपना व्यवसाय संचालित करें।
यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के प्रावधानों के तहत की जा रही है।


