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मैट्रिक एवं इंटर कि परीक्षा को लेकर जारी हुआ निर्देश

राँची:

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2023 एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) वार्षिक परीक्षा 2023 को कदाचार मुक्त तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची का संयुक्तादेश जारी किया गया है। दिनांक- 14.03.2023 से 03.04.2023 मैट्रिक एवं दिनांक- 14.03.2023 से 05.04.2023 तक इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित होगी।

झारखंड अधिविध परिषद रांची के आदेश के अनुपालन में परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र लेकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना है यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है तो इसकी अनुमति केंद्र अधीक्षक एवं परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ही मौके पर निर्णय लेंगे एवं अनुमति देंगे। परीक्षा कार्य के लिए वीक्षण कार्य में वैसे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है जिनका सेवा इतिहास उत्तम रहा हो, किसी भी परिस्थिति में शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रति व्यक्ति विशेष कार्य हेतु नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

परीक्षा के संचालनार्थ एवं विधि व्यवस्था संधारणार्थ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची का सयुंक्तादेश

झारखण्ड अधिविद्य परिषद रांची के आदेश के आलोक में कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु जोनल दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, स्टैटिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को परीक्षा तिथि को ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

परीक्षा से संबंधित सभी केन्द्राधीक्षक को अपने परीक्षा केन्द्र से संबंधित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने के लिए स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि (अभिप्रमाणित हस्ताक्षर के साथ) को संबंधित कोषागार (रांची) एवं बुण्डू अनुमंडल एवं प्रखण्ड के बैंक के ब्रजगृह में भेजने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के तहत नकल करना या नकल कराना या परीक्षा केन्द्र के इर्द-गिर्द नकल कराने के उदेश्य से घूमते हुए पाया जाना गैर जमानतीय अपराध घोषित है। केन्द्राधीक्षक को वैसे सभी तत्वों पर भी विशेष निगरानी रखने का निदेश दिया गया है।

परीक्षा केंद्रों के लिए जोनल -सह- गश्ती एवं स्टैटिक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए जोनल -सह- गश्ती दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जोनल सह गश्ती दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी परीक्षा की तिथि को ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। साथ ही स्टेटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। स्टेटिक दाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को परीक्षा केन्द्र पर अपने निर्धारित समय पर योगदान देने का निदेश दिया गया है। दण्डाधिकारी को परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में अनधिकृत प्रवेश को वर्जित रखने तथा परीक्षा का संचालन कदाचारमुक्त एवं शांति पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।

माध्यमिक परीक्षा के संचालन हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कक्ष में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह कक्ष परीक्षा तिथियों को पूर्वाहन 09:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक कार्यरत रहेगा तथा निम्न दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य के लिए तैयार रहेंगे।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी

1. श्री कृष्ण मोहन सिंह मुण्डा, कनीय अभि०, लघु सिंचाई, रांची।

2. श्री अभिषेक कु० चौधरी, कनीय अभिo, लघु सिंचाई, रांची।

3. मो० आजाद अंसारी, कनीय अभि०, पथ नि०वि शहरी,रांची।

4. श्री सोहन कुमार कनीय अभि० पथ नि०वि० शहरी,रांची, रांची।

5. श्री नितेश बाखला, कनीय अभि०, लघु सिंचाई प्र०, रांची।

6. श्रीमती असीम प्रिया आईन्द, अनुदेशक, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र रांची।

7. श्रीमती बिना पानी, महिला पर्य०, मांडर।

8. श्री अभिनव कुमार कनीय अभि०, लघु सिंचाई गुण नि०प्र०, रांची।

9. श्री आशीष राम, कनीय अभि0 लघु सिंचाई गुण नि0 प्र0 रांची।

10. सुश्री जया किण्डो, सहा0 अभि0 पेयजल एवं स्वच्छता प्र०. हटिया योजना, रांची।

इंटरमीडिएट परीक्षा के संचालन हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कक्ष में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह कक्षा परीक्षा तिथियों को पूर्वाहन 12:00 बजे से योगदान देगा तथा इस कक्ष में निम्न दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य के लिए तैयार रहेंगे।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी

1. श्रीमती सरिता लकड़ा, महिला पर्य0, बुढ़मू ।

2. श्रीमती मोहिनी तिर्की, महिला पर्य०, बेड़ो।

3. श्रीमती अंशु प्रतिभा भेंगरा, महिला पर्य०, ओरमांझी।

4. श्रीमती अर्पना तिर्की, महिला पर्यo, ओरमांझी।

5.श्रीमती पुनम कुमारी, महिला पर्यo. नामकुम।

6. श्रीमती संध्या कुमारी, महिला पर्य०, नामकुम।

7. श्री राजीव रंजन, मिश्रा, कनीय6 अभिo, पथ नि०वि० पथ प्र०, शहरी, रांची।

8. श्री धर्मेन्द्र कु. महतो, कनीय अभि० भ०नि०वि० भ.प्र.सं.2, रांची।

9. श्री मिलन कु. डे, कनीय अभि० भ०नि०वि० म.प्र. सं. 2. रांची।

10. श्री धर्मजय कु० सोनी, कनीय अभि० भ०नि०वि० भ.प्र. सं. 2. रांची

सयुंक्तादेश में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ससमय अपने कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल को परीक्षा तिथि को परीक्षा प्रारंभ होने के दो घण्टा पूर्व परीक्षा केंद्र में अपना योगदान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

सयुंक्तादेश में अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) राँची को परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण एवं विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहने के एवं परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू करने और पुलिस उपाधीक्षक नगर/हटिया भ्रमणशील रहकर उक्त परीक्षा केंद्रों में निगरानी करने का निदेश दिया गया है।

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