साहिबगंज जिले में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज का दी है. 8 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में पंकज मिश्रा की बेल पर सुनवाई हुई. पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के केस में 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में ही है. पंकज मिश्रा की ज़मानत अर्जी निचली अदालत पहले ही खारिज कर चुका है और अब हाईकोर्ट में भी उसे बेल देने से इंकार कर दिया है