रांची: JSSC CGL-2023 के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्त 99 अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अधिकारियों की नियुक्ति खत्म करने से जुड़ी राज्य सरकार की अधिसूचना के प्रभाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि JSSC द्वारा आयोजित CGL प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है और वे वर्तमान में अपने पदों पर कार्यरत हैं। इसी आधार पर सरकार की ओर से जारी विज्ञापन रद्द करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 18 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा JSSC CGL-2023 का विज्ञापन रद्द करने के लिए जारी की गई अधिसूचना कानूनी रूप से उचित नहीं है। इसी अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर आकाश गौरव समेत करीब 150 अधिकारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

