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फहीम खान के घर AK-47 फायरिंग मामले में 3 आरोपी दोषी करार, 3 अक्टूबर को सजा पर फैसला

धनबाद:– गैंगस्टर फहीम खान के वासेपुर स्थित घर पर वर्ष 2004 में हुई अंधाधुंध फायरिंग के चर्चित मामले में करीब दो दशक बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी करार दिया है। अब तीनों की सजा के बिंदु पर अदालत 3 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी।

मामला 29 जनवरी 2004 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वासेपुर में फहीम खान के घर पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। गोलीबारी के दौरान फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर अपनी जान बचाई थी।

इस फायरिंग में फहीम खान के बॉडीगार्ड और बिहार के अरवल निवासी विनोद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं, घटना के दौरान शाहिद आलम के पैर में भी गोली लगी थी।

मामले में साबिर आलम के भाई शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन और पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम के खिलाफ लंबे समय तक अदालत में ट्रायल चला। करीब दो दशक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने सोमवार को तीनों को दोषी करार दिया।

अब 3 अक्टूबर को अदालत तीनों दोषियों की सजा की अवधि को लेकर फैसला सुनाएगी। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता शहबाज सलाम और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार ने अपना पक्ष रखा।

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