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झारखंड में अपने वाहन को कहाँ कितनी गति से चला सकते हैं, जानिए पूरी डिटेल्स

झारखंड में सभी वाहनों की गति सीमा तय कर दी गयी है। सभी वाहनों के लिए न्यूनतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे है।

रांची :

झारखंड में परिवहन विभाग ने नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, निगम क्षेत्र व इससे बाहर के अलावा स्कूल व कॉलेजों के पास वाहनों की रफ्तार का गति सीमा निर्धारण तय कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को परिवहन विभाग के सचिव केके सोन के हस्ताक्षर से गजट प्रकाशित की गयी।

सभी वाहनों की न्यूनतम स्पीड होगी 25 किलोमीटर/ घंटा

इसके तहत दोपहिया से लेकर सभी तरह के वाहनों की न्यूनतम और अधिकतम गति सीमा अलग-अलग तय की गयी है। सभी वाहनों की न्यूनतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गयी है। अधिकतम गति सीमा सभी तरह के वाहनों की अलग-अलग रखी गयी है। संबंधित क्षेत्रों में तय गति से ज्यादा स्पीड से वाहनों को चलाना यातायात नियम के उल्लंघन के दायरे में आयेगा।आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के उदेश्य से राष्ट्रीय मार्गो एवं राज्य मार्गो,अस्पताल,स्कूल के करीब व नगर निगम के अंदर एवं बाहर चलने वाले वाहनों के गति की अधिसीमा को नियंत्रित करने के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित किया गया है। स्कूल-अस्पताल के समीप मोटर-साइकिल,ऑटोरिक्शा,मोटर कार सहित अन्य भारी वाहनों की स्पीड 25 किमी से अधिक नहीं होगी। निगम क्षेत्रों में स्कूटर-मोटरसाइकिल अब 60 किमी, एनएच में 80,स्टेट हाइवे में 40 से 60,अन्य सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल सकेंगे।

बता दें कि झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह वाहनों की तेज रफ्तार भी है। आकड़ों पर नजर डाले तो सड़क हादसों में 87 फीसदी मौत तेज गति के कारण होती है। ऐसे में गति सीमा निर्धारित करने से सड़क हादसों और इससे होने वाली मौत में कमी आएगी।

परिवहन विभाग के द्वारा तय की गयी अधिकतम गति के पांच फीसदी के अंदर पाई जायेगी तो मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा-183 के तहत गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा, लेकिन इसके ऊपर की सीमा पार करने पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नेशनल, स्टेट हाइवे प और नगर निगम के अंदर व बाहर के क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा तय

वाहन

दुपहिया

ऑटो रिक्शा

मोटर कार

मोटर व्हिकल

मोटर व्हिकल M1

मोटर व्हिकल M2

मोटर व्हिकल M3

गूड़्स व्हिकल

हेवी गूड़्स व्हिकल

ट्रेलर व पैसेंजर व्हिकल

800 किलो तक के वाहन

800 से अधिक के वाहन

मीडीयम गूड़्स व्हिकल

मीडीयम पैसेंजर व्हिकल

हेवी पैसेंजर व्हिकल

हेवी फ़ायर ब्रिगेड

फ़ायर ब्रिगेड

स्कूल/अस्पताल

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

निगम क्षेत्र

60

50

70

70

70

60

60

60

60

30

35

30

30

30

30

40

40

नेशनल हाईवे

80

50

85

85

65

65

60

65

50

50

60

50

65

65

65

65

65

स्टेट हाईवे

40

50

80

80

70

60

60

60

60

40

50

45

40

40

65

50

50

अन्य सड़क

60

60

70

60

70

60

60

60

60

30

60

60

50

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50

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