कोडरमा:– झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया के बहुचर्चित संजय सिंह हत्याकांड में अदालत ने तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने राज कपूर, प्रेम कपूर और उनके फुफेरे भाई सोनू कुमार यादव को हत्या का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
ढाई फीट जमीन के रास्ते को लेकर हुआ था विवाद
मामला 14 दिसंबर 2023 का है। तिलैया के मास्टर मोहल्ला में महज ढाई फीट जमीन के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान आरोपियों ने संजय सिंह के सिर पर रॉड से हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल संजय सिंह को इलाज के लिए रांची रेफर किया गया था, जहां 20 दिसंबर 2023 को उनकी मौत हो गई थी।
पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
घटना के बाद मृतक की पत्नी संगीता देवी की शिकायत पर तिलैया थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने अदालत में 16 गवाहों को पेश किया। अदालत ने 26 सितंबर को ही तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया था। इसके बाद 29 सितंबर को सजा का ऐलान किया गया।
अदालत के इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। मामले में मृतक की पत्नी संगीता देवी और अधिवक्ता अरुण मिश्रा का बयान भी लिया गया।


