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रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस वाले कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम का शिकंजा, 3 दिन की मोहलत

रांची: शहर में बिना Municipal Trade License के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम की टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में कोचिंग संस्थानों की जांच की, जिसमें 20 संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए।

नगर निगम ने इन सभी संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों की मोहलत दी है। इस दौरान संस्थानों को जरूरी अनुमति लेने के साथ परिसर में रखी सामग्री और प्रचार-प्रसार से जुड़ी सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है।

नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय अवधि के बाद भी यदि कोई संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाया गया, तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

831 कोचिंग संस्थान, सिर्फ 68 के पास वैध लाइसेंस

नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक रांची शहर में करीब 831 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 68 संस्थानों के पास वैध Municipal Trade License है। ऐसे में बड़ी संख्या में संस्थान बिना जरूरी लाइसेंस के संचालन कर रहे हैं।

नगर निगम ने साफ किया है कि कार्रवाई केवल इन 20 संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी। बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित सभी कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद बिना लाइसेंस संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है।

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