रांची: झारखंड की राजधानी रांची में कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल और लॉज के संचालन को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले सात संस्थानों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
किन नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई?
रांची नगर निगम के अनुसार, कुछ संस्थानों में आवासीय भवनों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, संस्थानों के संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की कमी भी सामने आई है।
नगर निगम ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि संस्थान संचालक निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कागजात प्रस्तुत करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?
नगर निगम ने संबंधित संस्थानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे हैं। इनमें शामिल हैं:
- ट्रेड लाइसेंस: व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस।
- हॉस्टल पंजीकरण: हॉस्टल संचालन से संबंधित जरूरी पंजीकरण।
- वाणिज्यिक होल्डिंग: भवन के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित दस्तावेज।
- फायर एनओसी: अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- स्वीकृत भवन नक्शा: भवन निर्माण और उसके निर्धारित उपयोग से संबंधित मंजूर नक्शा।
- अन्य जरूरी अनुमतियां: संस्थान के संचालन के लिए लागू वैधानिक दस्तावेज।
निगम का कहना है कि सभी संस्थानों को निर्धारित नियमों और भवन के स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही अपनी गतिविधियां संचालित करनी होंगी।
पहले भी जारी किए गए थे नोटिस
नगर निगम के मुताबिक, संबंधित संस्थानों को इससे पहले भी नियमों का पालन करने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ संस्थानों की ओर से अपेक्षित अनुपालन नहीं किया गया। वहीं, कुछ संचालकों के जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए।
इसके बाद निगम ने कार्रवाई तेज करते हुए सात संस्थानों को नया नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी जारी रहने पर भवन सील करने और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
आवासीय भवनों में कोचिंग चलाने पर सख्ती
रांची में कई जगह आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मुद्दा नगर निगम की जांच के दायरे में है। निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन का इस्तेमाल स्वीकृत नक्शे और निर्धारित अनुमति के अनुसार ही होना चाहिए।
यदि किसी भवन का उपयोग मंजूर उद्देश्य से अलग तरीके से किया जा रहा है और इसके लिए आवश्यक अनुमति नहीं है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य नगर निगम के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। खासकर हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों में भवन सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था और वैधानिक अनुमतियों को लेकर प्रशासन सख्ती बरत रहा है।
आदेश नहीं मानने पर क्या होगा?
नगर निगम ने संबंधित संस्थानों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर भवन सील करने समेत अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में यह पुष्टि नहीं है कि नोटिस पाने वाले सातों संस्थानों को पहले ही सील कर दिया गया है। फिलहाल कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और आगे की स्थिति संबंधित संस्थानों के अनुपालन पर निर्भर करेगी।
रांची के अन्य कोचिंग संस्थानों के लिए भी चेतावनी
नगर निगम की इस कार्रवाई से शहर में संचालित अन्य कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल और लॉज संचालकों को भी नियमों के प्रति सतर्क रहने का संदेश मिला है। संचालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने संस्थानों के लिए आवश्यक लाइसेंस, भवन नक्शा, अग्निशमन प्रमाणपत्र और अन्य अनुमतियां पूरी रखें।
अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नोटिस पाने वाले संस्थान निर्धारित समय में जरूरी दस्तावेज जमा करते हैं या नगर निगम उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई करता है।

