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बोकारो में SBI ATM गार्डों को बड़ी जीत, ओवरटाइम बकाया मामले में 3.18 करोड़ रुपये भुगतान का आदेश

बोकारो: एसबीआई एटीएम में गार्ड का काम करने वाले मजदूरों को ओवरटाइम मजदूरी के भुगतान से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय श्रम विभाग, धनबाद ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए श्रमिकों के पक्ष में भुगतान का निर्देश दिया है। श्रमिक संगठनों ने इसे झारखंड के इतिहास में मजदूरों की बड़ी जीत बताया है।

केंद्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद अभिनव तिवारी ने 10 सितंबर को संशोधित आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित श्रमिकों को अंतर वेतन की तीन गुना राशि का भुगतान किया जाना है। इसके अलावा प्रत्येक श्रमिक को 10 रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान किया गया है।

मामले में महेश प्रसाद समेत 51 श्रमिकों की ओर से ग्रामीण विकास श्रमिक संघ, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष केएन सिंह ने पक्ष रखा। संशोधित आदेश के तहत मुख्य नियोक्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 करोड़ 56 लाख 95 हजार रुपये, जबकि संबंधित सिक्योरिटी कंपनी को 61 लाख 71 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

आदेश में ओवरटाइम के एवज में अतिरिक्त भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। श्रमिक संगठन का कहना है कि इस आदेश से लंबे समय से अपने मेहनताने और ओवरटाइम भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे मजदूरों को राहत मिलेगी।

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