रांची:– झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति से जुड़े अवमानना मामले में राज्य सरकार और संबंधित जिला प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अवमानना की कार्रवाई को समाप्त कर दिया है।
मामला सहायक शिक्षकों की नियुक्ति और हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन से जुड़ा था। इस मामले में राज्य सरकार के साथ-साथ विभिन्न जिलों के उपायुक्तों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया था। पूर्व में अदालत के आदेश के अनुपालन को लेकर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी।
अदालत के समक्ष राज्य सरकार की ओर से मामले में उठाए गए कदम और आदेश के अनुपालन से संबंधित स्थिति रखी गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही को आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं समझी और मामले को समाप्त कर दिया।
गौरतलब है कि झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामलों में पिछले कुछ वर्षों से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, मेरिट और नियुक्ति को लेकर कई मामले हाईकोर्ट पहुंचते रहे हैं। अदालत ने अलग-अलग मामलों में पात्र अभ्यर्थियों को नियमों के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश भी दिए हैं। (Order Law Storage)
इस फैसले से राज्य सरकार के साथ संबंधित जिलों के उपायुक्तों और शिक्षा अधिकारियों को राहत मिली है। वहीं, सहायक शिक्षक नियुक्ति से जुड़े अन्य लंबित मामलों पर अभ्यर्थियों और शिक्षा विभाग की नजर बनी हुई है।


