रांची। JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। कोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने नियुक्ति परिणाम का इंतजार कर रहे थे।
शुक्रवार को हाईकोर्ट में JSSC-CGL और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने JSSC-CGL परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है।
कोर्ट के आदेश के बाद सफल अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किए जाने से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया था। अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से उन्हें उम्मीद जगी है कि नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।
गौरतलब है कि CID जांच के बाद राज्य सरकार ने कई परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार की अधिसूचना के अनुसार कई परीक्षाओं को रद्द, कुछ को स्थगित और अन्य को जांच के दायरे में रखा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट के रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं।


