रांची:– झारखंड सरकार ने जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार के संयुक्त सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त (DC) को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि इन प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम से भी निर्गत किया जाए।
सरकार के इस आदेश के बाद प्रमाण पत्र बनवाने में तकनीकी या ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ी परेशानी का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई बार इंटरनेट, पोर्टल या अन्य तकनीकी कारणों से लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी होती है।
संयुक्त सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जिले में जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।
इन प्रमाण पत्रों की जरूरत विद्यार्थियों, नौकरी के आवेदकों, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में पड़ती है। ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध होने से ग्रामीण और तकनीकी सुविधाओं से दूर रहने वाले लोगों को भी काफी सुविधा मिलने की संभावना है।


