झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के द्वारा विरोध कार्यक्रम के दौरान न्यायलय पर टिपण्णी करना भारी पड़ सकता है। अधिवक्ताओं कोर्ट और अधिवक्ताओं का अवमानना मानते हुए मामला दर्ज करवाया है साथ ही अपना विरोध भी दर्ज है। अधिवक्ता वकार अहमद ने धारा 267 और 356 के तहत पूर्णिमा सिंह पर मामला दर्ज कराया है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या मामले फैसला आने के बाद नीरज सिंह की पत्नी पूर्व विधायक के द्वारा 1 सितंबर को केंडल मार्च निकाला गया था इस दौरान पूर्णिमा सिंह ने कोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए तो टिपण्णी की थी। अधिवक्ता वकार अहमद ने कहा कि कोर्ट और जज के खिलाफ बयान दिया गया केंडल मार्च निकाला गया जो कंटेंट ऑफ कोर्ट है। इसे लेकर सीजीएम कोर्ट में में मामला दर्ज करवाए और इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। वही अधिवक्ता गजेन्द्र कुमार ने कहा कि MP MLA कोर्ट में मामला चल रहा था न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी के कोर्ट ने फैसला सुनाया गया था, कहा कि आप फैसले के खिलाफ अपील कर सकते है, जज के खिलाफ शिकायत कर सकते है लेकिन एक विधायक का सार्वजनिक रूप से कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी सही नहीं है इसकी लड़ाई हमलोग लड़ेंगे। बता दे कि पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 11 लोगों पर नीरज सिंह के हत्या मामला चल रहा था। जो 27 अगस्त को करीब 8 साल 5 महीने बाद धनबाद सिविल कोर्ट ने संजीव सिंह समेत सभी आरोपी को बारी कर दिया था।
पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को कोर्ट पर टिप्पणी पड़ सकता है भारी, अधिवक्ताओं ने दर्ज करवाया मामला
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या मामले फैसला आने के बाद नीरज सिंह की पत्नी पूर्व विधायक के द्वारा 1 सितंबर को केंडल मार्च निकाला गया था इस दौरान पूर्णिमा सिंह ने कोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए तो टिपण्णी की थी।

