रांची:– राज्य के लोगों के लिए राहत की खबर है। जाति, आय, स्थानीय निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगले तीन माह तक ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी जारी रहेगी। इससे उन लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है या जिनके क्षेत्र में इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
ऑफलाइन सुविधा से किसे मिलेगा फायदा?
ऑफलाइन आवेदन की सुविधा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, बुजुर्गों, तकनीकी जानकारी की कमी वाले आवेदकों और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या झेल रहे लोगों के लिए उपयोगी होगी। ऐसे आवेदक निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित कार्यालय या सेवा केंद्र में जाकर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इन प्रमाण पत्रों के लिए होगी सुविधा
• जाति प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
• EWS प्रमाण पत्र
कैसे कर सकेंगे आवेदन?
आवेदक को संबंधित कार्यालय में निर्धारित आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। इसके साथ जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे। आवेदन की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
तीन माह तक जारी रहेगी सुविधा
ऑफलाइन आवेदन की यह व्यवस्था अगले तीन माह तक उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन व्यवस्था में किसी तरह की तकनीकी समस्या या इंटरनेट की कमी के कारण कोई पात्र व्यक्ति जरूरी प्रमाण पत्र से वंचित न रहे।
जाति, आय, स्थानीय निवासी और EWS प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और विभिन्न सरकारी लाभों के लिए किया जाता है। ऐसे में ऑफलाइन सुविधा जारी रहने से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
** जरूरी सूचना:** आवेदन करने से पहले अपने संबंधित प्रखंड/अंचल कार्यालय या अधिकृत सेवा केंद्र से आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और समय-सीमा की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।


