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रांची में धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली के लिए अब पूर्व अनुमति जरूरी, जिला प्रशासन ने जारी की सूचना

रांची: रांची जिला प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली एवं आमसभा के आयोजन को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर/बुंडू द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

जिला प्रशासन के अनुसार कई स्थानों पर होने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों की पूर्व जानकारी प्रशासन को नहीं मिल पाती है। ऐसे आयोजनों से विधि-व्यवस्था, जन-सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ आम लोगों को भी आवागमन में परेशानी हो सकती है।

प्रशासन ने कहा है कि शांतिपूर्ण धरना और विरोध-प्रदर्शन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा हैं, लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, जन-सुरक्षा, यातायात और अन्य नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू कानूनों एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के तहत किया जाना चाहिए।

जुलूस-रैली के लिए ये जानकारी देनी होगी

आयोजकों को कार्यक्रम से पहले प्रशासन को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। विशेष रूप से जुलूस और रैली के लिए प्रस्तावित मार्ग/रूट, आयोजन की तिथि, प्रारंभ एवं समाप्ति का समय और संभावित प्रतिभागियों की संख्या बताना जरूरी होगा। आवश्यकता होने पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्तियों की जानकारी भी प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी।

जिला प्रशासन ने आयोजकों से अपील की है कि सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे अनधिकृत रूप से आवागमन बाधित हो या जन-सुरक्षा प्रभावित हो।

अफवाहों से बचने की अपील

प्रशासन ने छात्रों और आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले आयोजकों से उसकी वैधानिक स्थिति और प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी प्राप्त करें। किसी अफवाह या भ्रामक सूचना के आधार पर ऐसा कदम न उठाएं, जिससे विधि-व्यवस्था, सुरक्षा या यातायात व्यवस्था प्रभावित हो।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूर्व सूचना और अनुमति की व्यवस्था का उद्देश्य शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को रोकना नहीं, बल्कि प्रतिभागियों की सुरक्षा, विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आम नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं और आम नागरिकों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।

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